गुजरात उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड को अन्य धार्मिक ट्रस्टों के बराबर माना, अब वक्फ संपत्तियों पर भी समान अदालती शुल्क लगेगा. यह फैसला धार्मिक ट्रस्टों में समानता लाएगा.

कर्णावती । एक ऐतिहासिक फैसले में, गुजरात हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब से मुस्लिम वक्फ बोर्ड और उससे जुड़ी संस्थाओं को दूसरे धार्मिक ट्रस्टों की तरह कोर्ट फीस देनी होगी। इसके साथ ही, हाई कोर्ट ने एक साथ वक्फ की करीब 150 याचिकाओं को खारिज कर दिया ...अभी तक वक्फ संस्थाएं कुछ कानूनी नियमों के तहत कोर्ट फीस से छूट का फायदा उठा रही थीं। अब मुस्लिम वक्फ को दूसरे धार्मिक ट्रस्टों या चैरिटेबल संस्थाओं के बराबर माना जाएगा......